मारपीट करने वाले 6 आरोपीगणों को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किये।

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मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर न्यायालय मे पदस्थ माननीय न्यायालय श्री भूपेंद्र यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर द्वारा दिनांक 3/11/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी (1)हलसिंह पिता कैलाश उम्र 42, (2) सूरज पिता रामसिंह उम्र 30 ,(3)हेमराज पिता विजीया उम्र 36, (4)रामसिंह पिता छितू भील उम्र 54, (5)प्रेमसिंह पिता वीजीया भील उम्र 48, (6) रजलीबाई पति हेमराज भील उम्र 50 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम तलावपाड़ा सरदारपुर को एक 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1000-1000 का अर्थदंड से दंडित किये गये।
घटना दिनांक 24/7/2014 को 3:30 पर लगभग फरियादी सौभान के घर की है,फरियादी सौभान का आरोपी हेमराज से सरकारी जमीन का झगड़ा चल रहा था,उसी रंजीश के चलते हलसिंह,केवलसिह, सूरज रामसिंह आए और मां- बहन की नंगी नंगी गाली देने लगे । हलसिंह ने कुल्हाड़ी की मारी जो सौभान को बाएं हाथ में लगी तथा रामसिंह ने पत्थर की दोनों पैरों में मारपीट की उसके बाद हेमराज,प्रेम सिंह और रजली बाई आये और फरियादी के भाई रालु को कैलाश ने पत्थर से पीठ व दाहिने हाथ में मारपीट की, दूलेसिंह को सूरज ने पत्थर से मारपीट की। धनकी बाई को सूरज ने कुल्हाड़ी से बाएं हाथ में मारपीट की तथा सिर में पत्थर मारा ओर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि खेत पर तुम लोग आए तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई, रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान आरोपीगण के खिलाफ अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए धारा 323/149 में 3 -3 माह और ₹200-200 की सजा ,व धारा 324/149, 148 में 6-6 माह व 500-500/-रुपए की सजा और धारा 325/149 में एक 1-1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व ₹1000-1000 का अर्थदंड से 6 आरोपीयो को दंडित किये गये।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ पी.एल.मेडा द्वारा की गई।

नयन लववंशी
प्रधान संपादक
6261746002

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