आज दिनांक 29/06/2024 को एसडीओपी सरदारपुर आशुतोष पटेल के नेतृत्व में सभी थानों में गणना में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को विस्तार पूर्वक नये कानून के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देशित किया गया है।
नये कानून में –
1.दंड के स्थान पर न्याय को वरीयता दी गई है।
2.महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रभावी प्रावधान किये गये हैं।
3.पुलिस एवं न्यायालयीन कार्यवाहियों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि त्वरित न्याय की अवधारणा को बल मिल सके।
4.तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है जब्ती एवं तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग, घटना स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग एवं Digital evidence को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
5.मॉब लिंचिंग, झपटमारी जैसे नये अपराध एवं सामुदायिक सेवा के दंड जैसे नए दंड को भी कानून में शामिल किया गया है।
नए कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया गया है साथ ही CCTNS में भी नए कानून के लिए तकनीकी बदलाव एवं Upgradation किया गया है।
1 जुलाई 2024 को नए कानून के लागू होने के साथ ही सभी थानों में नए कानून के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।
प्रधान संपादक
नयन लववंशी
धार मप्र
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