मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर न्यायालय मे पदस्थ माननीय न्यायालय श्री महेन्द्र सिंह मेहसन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर द्वारा दिनांक 09.11.2022 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपी जगदीश पिता बद्रीलाल जाति भील उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम रानीखेडी थाना राजोद तहसील सरदारपुर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री बी.एस.बिलवाल ने बताया कि दिनांक 27.03.2016 को फरियादी राजेन्द्र धाकड ने थाना राजोद में आकर रिपोर्ट कि की उसकी चामुण्डा चौक पर देवी के मंदिर के बगल में मोबाईल रिपेयरिंग एवं बिक्री की दुकान है घटना दिनांक की रात करीब 10:00 बजे वह अपनी दुकान बन्द करके शट्टर में ताला लगाकर उसकी दुकान पर काम करने वाला अर्जुन के साथ घर चले गये थे । बगल में अम्बा्राम धाकड की आटा चक्की की दुकान है दोनो की दुकानों की छत टीन की चद्दरों की होकर बीच में पाटीशन करके अलग अलग कर ली है । सुबह करीब 06:00 बजे की बात है फरियादी को चक्की वाले अम्बारामजी के लडके प्रकाश ने फोन पर बताया कि छत के पतरे हटाकर तुम्हारी दुकान से मोबाईल चोरी हुई है और मेरी दुकान में भी मोबाईल गिर गये है । फिर फरियादी अपनी दुकान पर गया तथा देखा कि छत की टीन चद्दर को हटाया। फरियादी ने तथा अर्जुन ने दुकान में जाकर देखा तो बिक्री के लिये रखे मोबाईल के डब्बे खुले बिखरे पडे थे । अम्बाराम की दुकान में चोर द्वारा छोडे गये दोनो मोबाईल उसने अपने पास रख लिये थे । चेक करने पर कुल 14 मोबाईल, 45 मेमेारी कार्ड एवं 3 बडे स्पीकर कुल कीमत लगभग 20000/-रूपये अज्ञात व्यक्ति ने दुकान के अन्दर से चोरी कर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना राजोद पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्याायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान मा. न्यायालय ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी जगदीश पिता बद्रीलाल जाति भील उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम रानीखेडी थाना राजोद तहसील सरदारपुर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पी.एल.मेडा द्वारा की गई।
नयन लववंशी
प्रधान संपादक
5261746002