मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर न्यायालय के माननीय न्यायालय श्री महेंद्र सिंह मेहसन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर द्वारा दिनांक 2/11/ 2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रदीप पिता रूपचंद जाति बलाई,उम्र 35 निवासी राजगढ़ तहसील सरदारपुर को 2 वर्ष का श्रम श्रम कारावास एवं ₹2000 का अर्थदंड से दंडित किया गया अभियोजन अधिकारी श्री बी.एस बिलवाल ने बताया की दिनांक 27/9 2015 को फरियादी रमेश अपनी मोटरसाइकिल एमपी 045 बीए. 3107 से राजगढ़ हॉट करने आया था,अपनी मोटरसाइकिल दीपक होटल के पास गली में खड़ी कर हाट करने गया था,उसी दौरान हाट करके वापस लौटा तो उसकी मोटरसाइकिल एक व्यक्ति स्टार्ट करके ले जा रहा था,जो चिल्ला चोट करने से करके पीछा करते हुए पकड़ कर फरियादी का भाई मनुसिंग भी आ गया आरोपी से नाम पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम प्रदीप पिता रूपचंद जाति बलाई निवासी राजगढ़ बताया उसको एक मोटरसाइकिल साथ लेकर थाने पर प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया रिपोर्ट लिखने के बाद कार्रवाई की गई अपराध का अनुसंधान का और अभियोग कर अभियोजन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण पश्चात माननीय न्यायालय ने द्वारा और साक्षी व साक्ष को प्रमाणित मानकर आरोपी प्रदीप पिता रूपचंद को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 का अर्थदंड दंडित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ पीएल मेडा ने की गई।
नयन लववंशी
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